क्षेत्रीय
17-Nov-2020

मध्यप्रदेश लव जिहाद जैसी घटनाओं को रोकने के लिए सख्त कानून बनाने जा रही हैं । इस कानून के तहत पीड़ित पक्ष के परिजनों द्वारा शिकायत करना अनिवार्य होगा । कानून के तहत 5 साल तक का कठोर कारावास और अपराध गैर जमानती होगा और धर्मांतरण कराए जाने पर जेल भी होगी । यह बयान खुद प्रदेश का गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने दिया है । उन्होंने जानकारी देते हुए बताया कि आगामी विधानसभा सत्र में इस कानून को लाया जाएगा ।


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