मध्यप्रदेश के इंदौर जिला कोर्ट ने 11 साल पुराने मारपीट के मामले में पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह सहित 6 आरोपियों को एक-एक साल की सजा और पांच-पांच हजार रुपए के जुर्माने से दंडित किया है। इस मामले में तीन अन्य आरोपियों को कोर्ट ने साक्ष्य के अभाव में बरी कर दिया है। हालांकि धारा 325 के तहत सजा होने के चलते सभी आरोपियों की जमानत प्रक्रिया भी शुरू कर दी गई है। मामला 17 जुलाई 2011 का है। तब उज्जैन में भाजयुमो के कार्यकर्ताओं ने एक कार्यक्रम में शामिल होने आए दिग्विजय सिंह और कांग्रेस के अन्य नेताओं को काले झंडे़ दिखाए थे। इससे गुस्साए पूर्व मुख्यमंत्री व कांग्रेस कार्याकर्ताओं ने भाजयुमो कार्यकर्ताओं के साथ मारपीट की थी।इस दौरान भाजयुमो के अमय आप्टे गंभीर रूप से घायल हो गए थे। कांग्रेस नेताओं पर जानलेवा हमले की कोशिश का प्रकरण दर्ज हुआ था।