क्षेत्रीय
गुरुवार को न्यायालय परिसर में ही न्यायालय द्वारा एक प्रकरण में तलाई मोहल्ला निवासी आरोपी सईद कुरैशी व उसके 3 लडक़ो के विरूद्ध स्थायी वारंट जारी करते हुए 10 हजार का अर्थदंड लगाया। इससे नाराज आरोपी सईद कुरैशी, बसीम कुरैशी, नसीम कुरैशी व नईम कुरैशी ने न्यायालय परिसर में ही विपक्ष के वकील लईक अहमद का रास्ता रोककर ना केवल उसके साथ मारपीट की बल्कि वकील से जुर्माने के 10 हजार रुपए वसूलने के लिए उससे अड़ीबाजी कर जान से मारने की धमकी भी दी गई। जिसकी शिकायत अधिवक्ता लईक अहमद द्वारा थाने पहुंचकर गुरुवार देर शाम को दर्ज कराते हुए आरोपियों के खिलाफ मारपीट व अड़ीबाजी का मामला दर्ज कराया। ।